रिपोर्ट:-गोपाल जी कश्यप.
रजौन प्रखंड पंचायत वार्ड सदस्य संघ के तत्वावधान में दिनांक 20 /9 /2023 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 से लेकर अपराह्न 3:00 बजे तक प्रखंड मुख्यालय में 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शनी दिया गया ! वार्ड संघ प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश चौधरी व वार्ड संघ प्रखंड अध्यक्ष श्री नितेश चौधरी के दिशा निर्देशन पर यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बिहार प्रदेश पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा सरकार से वार्ड सदस्यों के पंचायती राज के अंदर मिलने वाले अधिकार के हनन के प्रति संदेश पहुंचाना था ! जिसमें रजौन प्रखंड के सभी 18 पंचायत के वार्ड सदस्य ने सामूहिक रूप से प्रखंड कार्यालय रजौन में धरना प्रदर्शनी दिया और वार्ड संघ के माध्यम से अपनी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी रजौन, जिला बांका को समर्पित किया !
वार्ड सदस्यों की मुख्य मांग की विवरणी इस प्रकार है:-
क्षेत्र में क्रियान्वित सभी योजना में अभिकर्ता संबंधित वार्ड सदस्य को बनाने की मांग रखी गई ! पंचायती राज अधिनियम में वार्ड सदस्यों को धारा 170 के तहत लोक सेवक घोषित किया गया है, इसे याद दिलाया गया!
पंचायती राज विभाग का संविधान संकल्प निर्गत पत्रों को विगत 2 वर्षों से जिला व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और पंचायत सचिव द्वारा अनदेखी से वार्ड सदस्यों की हकमरी हो रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर अभिलंब कार्रवाई की मांग की !
कार्य संचालन नियमावली 2017 के आलोक में मुख्यमंत्री पर जल नल योजना एवं गली नाली पक्कीकरण कार्य हेतु क्रियान्वयन वार्ड स्तर पर होने की मांग को रखा!
मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में चल रहे कार्य को 100% वार्ड सदस्य द्वारा करने की मांग रखी गई! प्रत्येक माह सभी वार्ड सदस्यों को कम से कम ₹1000 टीए देने की मांग रखी गई ,
जो वर्तमान समय में ₹500 प्रति माह है ,वह भी काफी लंबे समय से लंबित है !
ग्राम पंचायत की सदस्यों की अनुशंसा पर वार्ड स्तर पर समस्त कार्य जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन संबंधित सभी योजनाएं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ,जॉब कार्ड ,आधार कार्ड से संबंधित सत्यापन, कन्या विवाह योजना, स्वास्थ्य कार्ड, कबीर अंत्येष्टि योजना, आदि वार्ड स्तर पर लागू हो!
साथ ही साथ वार्ड सदस्य के मान सम्मान पर ध्यान देने की बात की मांग रखते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था और आकस्मिक या फिर दुर्घटना और आपराधिक हमले होने पर 10 लख रुपए से 50 लाख रुपए तक मृतक के आश्रित को मुहैया कराने की बात कही गई!