शिक्षक स्थानांतरण पोस्टिंग पर पटना उच्च न्यायालय ने लगाया रोक 21 जनवरी तक स्टे

रिपोर्ट:-गोपाल जी कश्यप.

शिक्षक स्थानांतरण पोस्टिंग नीति के खिलाफ दायर केस संख्या सीडब्लूजेसी 17441 ऑब्लिक 2024 की सुनवाई आज दिनांक 19/ 11/24 रोज मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें शिक्षक के पक्ष से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार एवं सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षकों के लिए बहस किया इसमें रखे गए विभिन्न पहलुओं और पक्षों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थानांतरण पोस्टिंग पर स्टे लगाया गया।

यह स्टे 21 जनवरी 2025 तक रहेगी। इस फैसले के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री बिहार सुनील कुमार सिंह ने दोपहर के 1:30 मिनट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जिसके माध्यम से उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार स्थानांतरण नीति तत्काल स्थगित कर जो शिक्षक जहां पर नियुक्त हैं वहीं पर रहेंगे और पांच चरणों की समकक्षता परीक्षा के बाद ही शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण नीति में भी कुछ बदलाव करने की संकेत दिए।

शिक्षा मंत्री बिहार सुनील कुमार ने स्थानांतरण नीति में कई व्यावहारिक दिक्कतों की ओर इशारा किया।उन्होंने कहा कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आकर विभाग को जो भी जानकारी दी है,विभाग ने उसे महसूस किया है और फिलहाल कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षकों का स्थानांतरण पोस्टिंग रोक दी गई है,जो शिक्षक जिस विद्यालय में है,वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करेंगे।पांच चरणों की समकक्षता परीक्षा के बाद ही शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।

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